CG News- नगर पंचायत उपाध्यक्ष समेत 3 पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप

घरघोड़ा निवासी 18 वर्षीय रोहन सारथी ने पुलिस को दिए अपने आवेदन में बताया कि 17 मई की दोपहर को घरघोड़ा नगर पंचायत के उपाध्यक्ष अमित त्रिपाठी, नरेंद्र बैरागी और इसरन खान उर्फ बाबू नामक व्यक्ति जबरन उसके घर में घुस आए। आरोप है कि इन तीनों ने पहले दरवाजे पर जोर से धक्का दिया और अंदर घुसते ही जातिसूचक गालियों की बौछार कर दी और धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे।

CG News/रायगढ़: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने स्थानीय नगर पंचायत उपाध्यक्ष समेत तीन व्यक्तियों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने, धमकाने और जातिसूचक गालियां देने का गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है।

पीड़ित युवक का आरोप है कि यह घटना 17 मई की दोपहर को हुई, जब नगर पंचायत उपाध्यक्ष ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर उसके घर में जबरन घुसकर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस को इस मामले की शिकायत 26 मई को दी गई, जिसके बाद संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी गई है।

घरघोड़ा निवासी 18 वर्षीय रोहन सारथी ने पुलिस को दिए अपने आवेदन में बताया कि 17 मई की दोपहर को घरघोड़ा नगर पंचायत के उपाध्यक्ष अमित त्रिपाठी, नरेंद्र बैरागी और इसरन खान उर्फ बाबू नामक व्यक्ति जबरन उसके घर में घुस आए। आरोप है कि इन तीनों ने पहले दरवाजे पर जोर से धक्का दिया और अंदर घुसते ही जातिसूचक गालियों की बौछार कर दी और धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे।

पीड़ित रोहन सारथी के अनुसार, जब उसने इस तरह के व्यवहार का कारण पूछा, तो नगर पंचायत उपाध्यक्ष अमित त्रिपाठी ने धमकाते हुए कहा, “वह गांव का मुखिया बन गया है और अब अगर गांव में ज्यादा घूमते-फिरते देखा गया तो जान से मार देंगे।” इसके बाद, तीनों आरोपियों ने पीड़ित की जाति को लेकर अभद्र गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट करने की भी कोशिश की।

प्रत्यक्षदर्शियों की मौजूदगी और पुलिस की कार्रवाई:

पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया कि घटना के समय मौके पर साहिल नाग और तेल्को चौहान जैसे कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरी घटना को देखा।

पीड़ित द्वारा दी गई शिकायत और प्राथमिक जांच में तथ्यों की पुष्टि होने के उपरांत घरघोड़ा पुलिस ने तीनों आरोपियों – अमित त्रिपाठी, नरेंद्र बैरागी और इसरन खान उर्फ बाबू – के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 296, 351(2), 331(3) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (बीपीएससी अधिनियम) की धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।पुलिस ने इस संबंध में आगे की विस्तृत जांच प्रारंभ कर दी है और आरोपियों से पूछताछ की तैयारी कर रही है।

पीड़ित का आरोप: पहले भी धमकाया, अब जान का खतरा:

पीड़ित रोहन सारथी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी पहले भी उसे कई बार धमकाते रहे हैं और अब जान से मारने की धमकी देकर उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। इस घटना के बाद से पीड़ित और उसका परिवार दहशत में है।

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Shri Mi

पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर

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